“High Court Notices ED, CBI in Palamu Mining Case”: मंगलवार को Palamu प्रमंडल में अवैध खनन मामले में Highcourt ने CBI और ED को नोटिस जारी किया है।
झारखंड हाईकोर्ट (High court) के चीफ जस्टिस डॉ. बीआर सारंगी एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कोर्ट में बताया कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच CBI और ED से कराई जाए।
क्योंकि साहिबगंज में ED ने Satellite इमेजिनरी के माध्यम से अवैध खनन की जांच की है और पलामू प्रमंडल में भी इसी पैटर्न पर जांच जरूरी है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर स्वीकृति देते हुए ED और CBI को Notice जारी किया है। अब आगे देखना है कि इस मामले में क्या होता है।