रांची: News11 चैनल के संचालक अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हाेगी। हाईकोर्ट में अरूप चटर्जी की पत्नी ने याचिका दायर कर जमानत की मांग की है।
क्रिमिनल रिट दायर (Criminal Writ Filed) कर कहा है कि पुलिस ने गलत तरीके से और बिना जांच के ही वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी काे गिरफ्तार कर लिया है, जाे पूरी तरह से गलत है।
हाईकोर्ट ने याचिका काे स्वीकार करते हुए मंगलवार काे सुबह 10:30 बजे सुनवाई निर्धारित की है।
बता दें कि धनबाद के काेयला व्यवसायी राकेश ओझा ने अरूप चटर्जी पर रंगदारी, उगाही, जालसाजी और धमकी देने समेत अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
उनकी गिरफ्तारी रांची के कांके रोड स्थित आवास से की गई
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनके विरुद्ध धनबाद सिविल कोर्ट (Dhanbad Civil Court) से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। कांके रोड से शनिवार देर रात गिरफ्तारी के बाद धनबाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई।
दर्ज प्राथमिकी में व्यवसायी राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनसे 11 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसके बाद उनके द्वारा छह लाख रुपए भी दिए गए।
इसके बाद भी उनसे लगातार पैसे की मांग होती रही और धमकी दी जाती रही कि पैसे नहीं दोगे तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहो।
इस पर कार्रवाई करते हुए धनबाद पुलिस (Dhanbad Police) ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी रांची के कांके रोड स्थित आवास से की गई।