रांची: ED ने अवैध खनन मामले (Illegal Mining Case) में गिरफ्तार साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा (Stone dealer Krishna Saha) की रिमांड अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया।
ED की ओर से एक बार फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत कोर्ट (Court) से मांगी गयी।
ED की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार की बहस सुनने के बाद EDके आग्रह को स्वीकार करते हुए ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की तीन दिनों की रिमांड की मंजूरी प्रदान की।
अदालत ने सिर्फ तीन दिनों की रिमांड दी गयी
ED की ओर से पांच दिनों का रिमांड (Remand) मांगा गया लेकिन अदालत ने सिर्फ तीन दिनों की रिमांड दी गयी। इससे पूर्व छह जुलाई को कोर्ट ने कृष्णा साहा से पूछताछ के लिए पांच दिनों के रिमांड की मंजूरी दी थी।
उल्लेखनीय है कि ED ने बीते पांच जुलाई को लंबी पूछताछ के बाद कृष्णा साहा को देर रात गिरफ्तार किया था। एक जुलाई को कृष्णा साहा को ED ने समन भेजकर रांची के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) में पांच जुलाई को उपस्थित होने को कहा था।