रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को News 11 के मालिक अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) की पत्नी द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पिटिशन (Criminal Writ Petition) पर कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी को अवैध माना। साथ ही अरूप चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी। तीन सप्ताह में स्टेट और सूचक को जवाब देना है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया (Legal Process) का उल्लंघन किया गया है।
दर्ज FIR के अनुसार छह लाख रुपये का भुगतान किया
अरूप चटर्जी के खिलाफ धारा 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 503 और 120बी के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी
उल्लेखनीय है कि News 11 के मालिक अरूप चटर्जी को एक व्यापारी से कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप में बीते शनिवार को Dhanbad Police ने रांची के चांदनी चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया था।
अरूप चटर्जी और मैनेजर राय (Arup Chatterjee and Manager Rai) के खिलाफ 27 जून को धनबाद के गोविंदपुर थाने में धारा 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 503 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही आरोप लगाया कि रंगदारी नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
दर्ज FIR के अनुसार छह लाख रुपये का भुगतान किया लेकिन धमकी भरे कॉल (Threatening Calls) कभी बंद नहीं हुए और फिरौती की और मांग की।