रांची: झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई।
रूपा तिर्की के पिता ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवकता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिये याचिका दायर की है।
इसमें कहा गया है कि दोनों का व्यवहार कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ काम किया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई हुई थी।
इस दौरान महाधिवक्ता ने कुछ आपत्तियां जताते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी से आग्रह किया था कि इस मामले की सुनवाई अब उन्हें नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड करते हुए पूरे मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था।
चीफ जस्टिस से आग्रह किया गया था कि वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले की सुनवाई के लिए बेंच तय करें। ऐसे में चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी के ही अदालत में ही जारी रखने को कहा है।
मालूम हो कि बीते तीन मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर मे फंदे पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था।
साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया गया था।
मामले की सीबीआई जांच को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने भी मांग की थी ।सड़कों पर विरोध भी किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
एक सदस्यीय जांच आयोग में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।