रांची: साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनके पिता की याचिका पर सुनवाई हुई।
अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि शुक्रवार को अदालत यह तय कर सकती है कि मामले की सीबीआई जांच हो।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सही दिशा में नहीं चलेगी, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़े लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है।
इसे सही जांच और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी और साहिबगंज एसपी की ओर से सीलबंद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है।
मालूम हो कि बीते 3 मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था।
साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।
इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया गया था।
मामले की सीबीआई जांच को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने भी मांग की थी। सड़कों पर विरोध भी किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
एक सदस्यीय जांच आयोग में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।