रांची: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में वाटर कनेक्शन लेने के लिए अब सात से 42000 रुपये लगेंगे।
इसे लेकर नगर विकास विभाग के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक अमित कुमार ने सभी नगर निकायों को झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिकार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 के अनुसार ही वाटर कनेक्शन तथा जल उपभोक्ता शुल्क लेने का निर्देश दिया है।
इसे लेकर नगर निकायों में जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
नया वाटर कनेक्शन के लिए सात से 42000 रुपये तक शुल्क के रूप में नगर निकायों को देना होगा।
निदेशक ने सभी निकायों के सहित सभी कार्य एजेंसियों को कहा है कि वे जलापूर्ति योजना के तहत दिए जा रहे वाटर कनेक्शन को ससमय राजस्व संग्रहण पोर्टल पर एंट्री अपलोड करते हुए नए नियमावली के तहत बिल सर्व करें।
नागरिकों को बताया जाएगा कि अब उन्हें नए बढ़े हुए शुल्क के तहत वाटर कनेक्शन मिलेगा और नए सिरे से तय किए गए मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा।