Local Body Elections Ranchi : शुक्रवार को Highcourt ने स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई न्यायाधीश Justice आनंदा सेन की कोर्ट में हुई। इस मामले में अदालत ने चार जनवरी काे आदेश दिया था, जिसमें तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश से संबंधित अवमानना याचका दायर की गयी थी।
इस मामले में प्रार्थी की ओर से Vinod Singh ने पक्ष रखा। वहीं न्यायालय के आदेश के आलोक में केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि Up to date voter list राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड को उपलब्ध करा दिया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि सात जुलाई 2024 को प्रकाशित वोटर लिस्ट ही झारखंड राज्य के संदर्भ में अप टू डेट वोटर लिस्ट है जिसपर राज्य में विधानसभा का चुनाव कराया गया था, उससे ही झारखंड में शहरी निकाय चुनावों को सम्पन्न कराने के लिए अप टू डेट वोटर लिस्ट मान कर चुनाव सम्पन्न कराया जाये।
जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट मिल गई है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद की जाएगी।