Judicial Custody of Pooja Singhal: नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की ओर से दायर याचिका पर रांची के PMLA के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई।
पूजा सिंघल की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया है कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है।
पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिन्हा ने बहस की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को मंगलवार तक जानकारी देने का निर्देश दिया है।
2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर की थी छापेमारी
पूजा सिंघल के अधिवक्ता के अनुसार नए क़ानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि इस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि ED ने पांच मई, 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की थी। इस दौरान CA सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे।
इसके बाद ED ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह (Pooja Singhal and CA Suman Singh) को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से हुई पूछताछ में ED को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी।