Jharkhand Politics : शुक्रवार को BJP के प्रदेश प्रवक्ता Pratul Shahdeo ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Hemant Soren सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को बकाया राशि दिए जाने वाले आदेश की गलत तरीके से व्याख्या कर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं।
प्रतुल ने कहा कि Supreme Court ने 2024 के अगस्त में मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया था कि यह आदेश उन सभी राज्यों पर भी लागू होगा जो इस केस में पार्टी नहीं थे।
कहां से आया ये पैसा
उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे तरीके से राज्य को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए संकल्पित है। लेकिन मुख्यमंत्री और JMM ने 1.36 लाख के जिस राशि का बार बार जिक्र किया है, वह कहां से आया इस पर ही बड़ा प्रश्न है। प्रतुल ने कहा कि इस जजमेंट में यह स्पष्ट है की जो राज्यों की बकाया राशि है वह 12 वर्षों में 12 किस्तों से दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पॉइंट 27.2 में स्पष्ट वर्णित है कि बकाया राशि के किश्तों का भुगतान एक अप्रैल, 2026 से शुरू होना है जो कि एक अप्रैल, 2037 तक चलेगा। इसी जजमेंट के पॉइंट 27.3 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 25 जुलाई ,2024 से पहले का कोई भी इंटरेस्ट और पेनाल्टी का आंकलन नहीं किया जाएगा।