रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने टीवी नरेन्द्रन के द्वारा दायर याचिका की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित करते हुए अंतरिम राहत के आदेश को बरकरार रखा है।
इस दौरान अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अपर्णा मिश्रा ने अदालत में टीवी नरेंद्रन का पक्ष रखते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की अग्रेतर कार्रवाई न करने का आग्रह किया।
अदालत ने मामले से जुड़े पक्षों को सुनने के बाद पूर्व में मिली अंतरिम राहत के आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया।