Sexual harassment trial against Sunil Tiwari: झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी और उनके प्रेस सलाहकार रहे सुनील तिवारी (Sunil Tiwari) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जफ्रेम किए जाने के आदेश को विस्तार दिया है।
सुनील तिवारी की याचिका पर साेमवार काे High Court के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा।
अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को तीन अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी दिन इस मामले में अंतिम बहस होगी।
खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म (Rape) करने और जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है। युवती ने 16 अगस्त, 2021 को रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में पूरे घटनाक्रम का क्रमवार जिक्र किया गया है।