रांची के दुकानदार जल्द बनवा लें ट्रेड लाइसेंस, वरना जुर्माने के साथ दुकान हो जाएगी सील

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Shopkeepers Should get Trade License Soon: अगर आप रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) क्षेत्र में अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो अब आपके लिए यह बेहद जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपनी दुकान का ट्रेड लाइसेंस (Trade License) बनवाएं।

दरअसल रांची नगर निगम अब उन दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, जो बिना लाइसेंस के चल रही हैं। बिना लाइसेंस दुकान चलाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और दुकान को सील भी किया जा सकता है।

22 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करने का निर्देश

रांची नगर निगम के अपर प्रशासक, फिलवियुस बारला (Philavius ​​barla) ने एक बैठक में राजस्व शाखा, नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि 22 दिन के भीतर सभी आवेदकों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएं।

जिन प्रतिष्ठानों के License की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें तुरंत नवीनीकरण के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, और यदि नवीनीकरण नहीं कराया गया तो जुर्माना वसूला जाएगा।

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