रांची: भैरव सिंह के खिलाफ चुटिया थाना में सिनेमा हॉल के अंदर भड़काऊ भाषण देने की प्राथमिकी 22 मार्च को दर्ज हुई है।
उसके विरुद्ध भादवि की धारा 295 ए के तहत रांची शहर अंचलाधिकारी अमित भगत ने प्राथमिकी दर्ज करायी है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, भैरव सिंह 17 मार्च को रांची के सुजाता सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया था।
आरोप है कि हॉल में उसने बड़ी संख्या में भीड़ के सामने जानबूझ कर भड़काऊ भाषण दिया।
उसके इस भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर मामला दर्ज कराया गया।