रांची: रांची के कांके से विधायक समरी लाल (Samari Lal) के जाति प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
मामले में अगली सुनवाई जून में होगी। अदालत ने जाति छानबीन समिति के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर कहा कि अभी आपकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है।
समरी लाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है
इसलिए इस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जब सदस्यता को लेकर कोई आदेश पारित हो तो प्रार्थी अदालत में फिर से आवेदन दे सकता है।
बता दें कि जाति छानबीन समिति ने विधायक समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को कुछ दिनों पहले रद्द कर दिया है।
इसके खिलाफ समरी लाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। विधायक की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा।