झारखंड में सरहुल और रामनवमी को लेकर जारी हुई गाइडलाइन, जानें दिशा-निर्देश

News Aroma Media
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रांची: झारखंड सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दो साल से बंद शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है।

इस संबंध में हेमंत सरकार ने सरहुल और रामनवमी शाेभा यात्रा समेत अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है।

इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी गयी है। साथ ही जुलूस के दौरान म्यूजिक या डीजे बजाने पर रोक लगाई गयी है।

इसके अलावा धार्मिक जुलूस शाम छह बजे तक ही निकाले जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गाइडलाइन जारी की है।

जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में केवल धार्मिक जुलूस को ही अनुमति मिली है। अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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कोरोना संक्रमण के दो साल बाद झारखंड में सरहुल और रामनवमी की शोभायात्रा निकाले जाने को लेकर बुधवार को एसओपी भी जारी हो गया।

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुए गाइडलाइन में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए जुलूस में शामिल लोगों की संख्या पर दिशा-निर्देश दिये हैं।

शोभायात्रा को लेकर दिशा-निर्देश

– एक जुलूस में 100 लोग से अधिक नहीं होंगे शामिल

– अगल एक स्थान पर एक से अधिक बार जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी

– पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना प्रतिबंधित है

– धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे के बाद नहीं होंगे

– धार्मिक जुलूस में शामिल सभी सदस्य मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे

– धार्मिक जुलूस निकाले जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी।

सरहुल चार को, रामनवमी शोभायात्रा 10 को

राज्य में प्रकृति पर्व सरहुल की शोभायात्रा अगले माह चार अप्रैल को धूमधाम से निकाली जाएगी। वहीं, रामनवमी शोभायात्रा के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित है।

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