रांची: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में बुधवार को जेएसएससी नियुक्ति में 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के कोरोना संक्रमित होने के वजह से समय की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और एसएन प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई।
याचिका में राज्य की संस्था से ही 10वीं और 12वीं से पढ़ाई करने की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। इस मामले में मुकुल रोहतगी झारखंड सरकार का पक्ष रखने वाले थे।