रांची: राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार के पास नियुक्ति नियमावली में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने स्थानीयता हित में यह नियमावली लेकर आयी है।
इसमें आरक्षित श्रेणी के बच्चों को राज्य से मैट्रिक और प्लस टू की बाध्यता को बाहर रखा गया है। आलमगीर आलम प्रभारी मंत्री के रूप में गुरुवार को झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक नारायण दास द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
भाजपा विधायक नारायणदास ने सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर प्लस टू से पढ़ाई का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो नियमावली बनाई है, उससे प्रतिगोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे बच्चों में काफी आक्रोश है।
मंत्री लोग 1932 के खतियान की बात करते हैं। सरकार का जबाब कुछ और आता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नियोजन और अस्थानीय नीति ही स्पष्ट नहीं है, तो क्यों नहीं नियुक्ति विज्ञापन निकालना बंद कर देती है। राज्य के कई मां-बाप ऐसे हैं, जो राज्य के बाहर कार्यरत हैं।
ऐसे में नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना जरूरी है। इसी का जवाब आलमगीर आलम ने सदन में दिया।