रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जमीन के विवाद में नामकुम इलाके के सीओ (CO) विनोद प्रतापति के वेतन पर रोक लगा दी है।
गुरुवार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में याचिकाकर्ता को उसके जमीन पर अधिकार दिलाया जाये।
याचिकाकर्ता को जमीन पर अधिकार नहीं दिलाने पर कोर्ट नामकुम इलाके के सीओ प्रजापति के खिलाफ अवमानना का मामला चलायेगी।
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दस्तक दी है
इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने जिले के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देने का भी आदेश दिया है।
दरअसल, कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनके पसारी को साल 2019 में एसडीओ ने उक्त भूखंड पर अधिकार दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया था लेकिन नामकुम सीओ ने आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दस्तक दी है।