रांची: झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से 2019 परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट 2010 तय कर दिया गया है।
इसके बाद मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई।
प्रार्थी पक्ष ने केस वापस लेते हुए आयोग की ओर से तय कट ऑफ डेट पर संतुष्टि प्रकट की।
साथ ही बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर 2019 की नियुक्ति मामले में कट ऑफ डेट एक अगस्त 2010 तय की गयी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।
प्रार्थी उत्तम कुमार की ओर से मामले में याचिका दायर की गयी थी, जिसका पक्ष अधिवक्ता चंचल जैन ने कोर्ट में रखा।
पूर्व में हुई सुनवाई में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया था कि जारी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में वे सभी उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने साल 2019 में आवेदन किया था।
वहीं, कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के लिए उम्र सीमा एक अगस्त 2010 किया जाए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जेएसएससी को चार हफ्ते का समय दिया था।
उल्लेखनीय है कि कट ऑफ डेट मामले को लेकर उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।