रांची में गैंगरेप मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा

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रांची: रांची पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को कांके निवासी नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने वाले तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है।

साथ ही अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामला एक मई 2019 का है। इस संबंध में धुर्वा थाना में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ दो मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

अनुसंधान के क्रम में तीनों को धुर्वा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन रजक ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किया गया था।

क्या है मामला

प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि एक मई 2019 को अपने दोस्त के साथ एक शादी से रामगढ़ से लौटी थी। शालीमार मार्केट के पास रात 11:30 बजे उसके स्कूटी का चाबी खो गया था।

उसे वे लोग खोज रहे थे। उसी समय शालीमार्केट में बैठे तीन अभियुक्त आये और उसके पुरूष दोस्त को मारपीट कर भगा दिया और नाबालिग को लेकर मौसी बाड़ी के ओर चले गये।

वहां उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पुलिस और किसी को देने पर जान मारने की धमकी दी। दो मई 2019 को नाबालिग धुर्वा थाना पहुंची और तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।