रांची: लातेहार में वर्ष 2016 में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में उम्रकैद की सजा पाये तीन दोषियों को झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बड़ी रहत मिली है।
न्यायमूर्ति आनंद सेन व न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने सहित अन्य रिश्तेदारों के बयान में परस्पर विरोधाभास पाते हुए तीनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में वर्ष 2016 में इम्तियाज खान और मजलूम अंसारी की हत्या कर दी गयी थी।
तीनों की जमानत याचिका को मंजूर कर ली
इस मामले में निचली अदालत ने 2018 में मनोज कुमार साहू, अवधेश साहू और मनोज साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी।
प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज व आकृति श्री ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि यह पूरा मामला दुर्भावना से प्रेरित है।
साथ ही सूचक के बयान से स्पष्ट है कि वह घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन कोर्ट में उसने चश्मदीद की तरह बयान दिया है।
ऐसे में प्रार्थियों को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिका को मंजूर कर ली।