रांची: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश (Special judge) आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) मामले में दो दोषियों को सजा सुनायी है।
अदालत ने सोहराब अंसारी उर्फ भोटू अंसारी को 20 साल और इरशाद अंसारी को सात साल की सजा सुनायी है।
Court ने सोहराब पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि नहीं देने पर सोहराब को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
चाकू का भय दिखा कर उसके साथ दुष्कर्म किया
इरशाद को जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इससे पूर्व Jagarnathpur थाना क्षेत्र निवासी इरशाद अंसारी एवं सोहराब अंसारी उर्फ भोटू अंसारी को अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया था।
दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग को चाकू का भय दिखा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।