रांची: रांची स्थित इलेक्ट्रानिक मीडिया कंपनी News 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) को रिहा करने की मांग को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में उनकी पत्नी बेबी चटर्जी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है।
इस मामले में उनके अधिवक्ता नवीन कुमार ने जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले की विशेष सुनवाई का आग्रह किया है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई कल मंगलवार सुबह 10:30 बजे से होगी।
याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी से पुलिस ने पहले नहीं दी कोई जानकारी
याचिकाकर्ता बेबी चटर्जी (Petitioner Baby Chatterjee) की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि धनबाद पुलिस ने उनके पति अरूप चटर्जी को शनिवार की देर रात उनके घर से गिरफ्तार करने से पहले किसी प्रकार का न तो कोई नोटिस दिया है और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी दी गई है।
जिस व्यक्ति ने इनके खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया है, उसके खिलाफ News 11 पर अवैध कोयला व्यापार (Illegal Coal Trade) को लेकर टीवी चैनल पर खबर चलाई गई थी। इसलिए दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है।