Cases related to Hemant Soren: मुख्यमंत्री Hemant Soren के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि आठ अक्टूबर निर्धारित की है।
हेमंत सोरेन के अधिवक्ता Pradeep Chandra ने बताया कि मामले की सुनवाई MP-MLA की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में हुई।
इससे पूर्व ED की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने पांच जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की थी।
मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी है। गत तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
CJM कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई
पूर्व में CJM कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से CJM कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
इस संबंध में ED की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 CJM कोर्ट में दाखिल की गई है।उल्लेखनीय है कि ED ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ CJM कोर्ट में ED ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था।
इस पर गत चार मार्च को CJM कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ED ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले (Purchase and Sale Cases) में ED ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था।
आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। ED का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।