रांची: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों खालिद राज, बबलू एवं यश राज सुनौजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा है कि तीनों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने सात जनवरी को तीनों को भादवि की धारा 376डी (ए) व पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया था। तीनों दोषी रांची के रहने वाले तीनों रांची के रहने वाले हैं।
अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित की गवाही पर ही तीनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई है।
इस घटना को लेकर चाईबासा की रहने वाली पीड़ित ने वर्ष 2019 में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित झारखंडी लोक गीत गाया करती थी।
उसको किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की चाहत थी। पीड़ित को कहीं से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला।
पीड़ित ने फोन कर खालिद को अपनी रूचि बताई। इस पर खालिद ने कहा कि रांची आ जाओ यहां स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवा देंगे।
जब पीड़िता रांची पहुंची तो उसे यश राज सुनौजा के स्टूडियो ले गए। मौका देखकर स्टूडियो के बगल में खाली कमरे में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित को बबलू को सौंप दिया। बबलू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।