The decision to remove guest faculty from Ranchi University: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में रांची यूनिवर्सिटी (RU) के गेस्ट फैकेल्टी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार काे हुई।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए रांची University को निर्देश दिया है कि इन गेस्ट फैकल्टी को अभी नहीं निकला जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में आगे की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। कोर्ट ने मामले में रांची यूनिवर्सिटी (RU) को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रांची यूनिवर्सिटी (RU) के गेस्ट फैकेल्टी अरविंद कुमार एवं अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि रांची यूनिवर्सिटी संविदा पर नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रही है, इसके लिए विज्ञापन भी निकल गया है। नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा।
उनकी ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि संविदा पर असिस्टेंट Professior की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उनकी ओर से कोर्ट से यह भी कहा गया है कि उन्हें बीते 14 माह से दैनिक वेतन (Remuneration) भी नहीं मिला है, उन्हें बकाया वेतन दिलाया जाए।