रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन की नींद खुली है।
जिला प्रशासन ने Jharkhand अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (1) और (2) के तहत दाहू यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ CCA लगाने की सिफारिश की है।
इनमें दाहू यादव, उनके भाई सुनील यादव, पत्थर खनन व्यवसायी प्रकाश चंद्र यादव और अशोक यादव शामिल हैं।
सभी के खिलाफ CCA लगाने के प्रस्ताव
राज्य के गृह विभाग को भेजे पत्र में जिला प्रशासन ने दाहू यादव, उनके भाई सुनील यादव, पत्थर खनन व्यवसायी प्रकाश चंद्र यादव और अशोक यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सभी के खिलाफ CCA लगाने के प्रस्ताव के पीछे का कारण बताते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि उनकी उपस्थिति गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करेगी। इसलिए उन्हें गिरफ्तार (Arreste) कर जेल में रखा जाना चाहिए।
दाहू यादव पंकज मिश्रा का एक प्रमुख सहयोगी और मनी लॉन्ड्रिंग में एक प्रमुख संदिग्ध है। उससे पूछताछ के लिए ED ने कई बार समन भेजा लेकिन दाहू यादव ED के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
दाहू यादव के ऊपर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। ईडी ने उसके भाई सुनील यादव को भी समन जारी किया है।
ED द्वारा अवैध पत्थर खनन मामले की जांच शुरू करने के बाद प्रकाश चंद्र यादव का नाम सामने आया। ED ने उन्हें कुछ तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तलब किया था।
हालांकि, उनके बेटे अंकुश चंद्र यादव का बयान दर्ज किया गया है। ये तथ्य और दस्तावेज पंकज मिश्रा, साहिबगंज DMO विभूति कुमार, दाहू यादव और Railway के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उनके पत्थरों को अवैध रूप से उठाने और उन्हें बिना चालान के रेलवे के माध्यम से ले जाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी (FIR) से संबंधित हैं।