झारखंड : पांकी से हटा धारा 144, प्रशासन ने जारी किया आदेश

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पलामू: जिले के पांकी प्रखंड क्षेत्र से धारा 144 (Panki Section 144) हटा गई है। इस संबंध में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।

धारा 144 हटाने का निर्णय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लेस्लीगंज (पांकी) एवं अंचलाधिकारी पांकी की अनुशंसा पर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी सदर मेदिनीनगर राजेश शाह (Rajesh Shah) ने लिया है।

कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने धारा 144 हटाने का उठाया था मुद्दा

बताते चलें कि पांकी मुख्य बाजार में महाशिवरात्रि (Mahashivratri) के तोरण द्वार लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। जिसके बाद प्रशासन ने पांकी प्रखंड क्षेत्र में 15 फरवरी से धारा 144 लागू कर दी थी।

वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता (Dr. Shashibhushan Mehta) ने धारा 144 हटाने का मुद्दा उठाया था।

धारा 144 हटाने की अनुशंसा की गई

इस बाबत पलामू के SP चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि स्थिति अनुकूल होने बाद लेस्लीगंज SDPO और अंचल अधिकारी पांकी के प्रतिवेदन पर धारा 144 हटाने की अनुशंसा की गई। इसके आलोक में सदर SDM के द्वारा हटाने का निर्णय लिया गया।

शांति समिति की बैठक (Peace Committee Meeting) एवं अनुशंसा के आलोक में सदर SDM ने धारा 144 समाप्त किया गया। और दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।

वहीं दोनों समुदाय के लोगों ने बताया गया है कि उनके बीच आपसी भाईचारा कायम है। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल कर होली और शब ए बारात (Holi and Shab e Baraat) त्योकहार मनाएंगे।

वहीं त्योलहार को देखते हुए अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी (Circle Officer and Station House Officer) के साथ-साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी रखेंगे।