रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को शोकॉज करते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की है।
याचिका में शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि आरयू और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को पीएचडी-एमफिल इंसेंटिव का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जा रहा था।
इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में आदेश देते हुए सरकार को इसका भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी और सरकार को शो कॉज करते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पांच इंक्रीमेंट देने का है प्रावधान
कितना इंक्रीमेंट देने का है प्रावधान: यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के बाद पीएचडी अर्हता वाले शिक्षकों को एक साथ पांच इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है।
नियुक्ति के बाद शिक्षण कार्य करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षकों को तीन इंक्रीमेंट एक साथ देने का नियम है।
वहीं, एमफिल की अर्हता रखने वाले शिक्षकों को एक साथ दो पीएचडी इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है।