रांची में घूस लेने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

News Aroma Media
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रांची: ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने मनरेगा के लाभुकों से रिश्वत लेने के आरोपित कनीय अभियंता मनोज कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि मनरेगा में लाभुकों के बीच पांच लाख की राशि बांटनी थी। लाभुकों से आरोपित ने घूस की मांग की थी।

लाभुकों की सूचना पर ACB ने सिमडेगा के बानो प्रखंड ऑफिस के कनीय अभियंता मनोज कुमार को घूस लेते हुए 18 अप्रैल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। उसी दिन से आरोपित जेल में है।

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