रांची: अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने बुधवार को अपहरण कर हत्या मामले में पांच को दोषी करार दिया है। दोषियों में गुलजार हुसैन, गोलू सिंह, पवन यादव, जाकिर खान और बबलू मिर्धा शामिल हैं।
सजा की बिंदु पर 18 अप्रैल को अदालत फैसला सुनायेगी। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने दी।
यह मामला वर्ष 2018 का है। इस संबंध में कांके थाना में 79/2018 दर्ज की गयी थी। घटना एक जून 2018 का है।
जाकिर खान को दोषी करार होने के बाद हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया
जमीन और संपत्ति विवाद को लेकर उनका कांके के कोनका जयपुर स्थित घोड़ा खटाल के पास से जनक हुसैन का अपहरण कर लिया गया था।
बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जनक हुसैन के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था। मामले में गुलजार हुसैन और बबलू मिर्धा घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
जबकि तीन अभियुक्तों गोलू सिंह, पवन यादव और जाकिर खान को दोषी करार होने के बाद हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया।