खूंटी: पंचायत आम चुनाव 2022 को लेकर कर्रा, तोरपा और रनियां प्रखण्ड के ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों के साथ सोमवार को बैठक आयोजित की गयी।
कर्रा प्रखण्ड में सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सामान्य प्रेक्षक द्वारा अभ्यथियों के बीच महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयी।
बैठक के दौरान सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार में जानकारी दी गयी और बिंदुवार आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में अभ्यर्थियों को बताया गया।
मौके पर सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हो।
आचार संहिता के अन्य बिंदु
जैसे ऐसा कोई पोस्टर इश्तेहार पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना, जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो।
किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा।
उम्मीदवारों को आचार संहिता के अन्य बिंदुओं की भी जानकारी दी गयी।