चुनाव प्रचार और वाहनों के इस्तेमाल को लेकर खूंटी SDO ने दिये निर्देश

Central Desk
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खूंटी: त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन को लेकर अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को निर्वाचन से सम्बंधित बैठक आयोजित की गयी।

इसमें मुख्य रूप से कोषांग के सभी प्रभारी अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। बैठक में पंचायत निर्वाचन से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी।

मौके पर एसडीओ ने चुनाव कार्यों को लेकर वाहनों की आवश्यकता और उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की और दिशा-निर्देश दिये।

उन्होंने परस्पर टीम भावना से कार्य करने तथा साफ-स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया।

मौके पर अनुमण्डल पदाधिकारी ने विधि-व्यवस्था के संधारण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक निर्देश दिये।

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चुनाव प्रचार और मतदान के दिन भ्रमण के लिए अभ्यर्थियों द्वारा वाहनों का उपयोग से सम्बंधित विशेष दिशा निर्देश दिये गये।

बताया गया कि पंचायत निर्वाचन के अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए वाहनों के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैंं।

इसके तहत ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मशीनकृत वाहन से चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और न ही मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग उनके द्वारा किया जाएगा।

भ्रमण के लिए मात्र दो वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे

ग्राम पंचायत के मुखिया पद के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र दो वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे।

पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र दो वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे।

जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम चार वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।

चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग के लिए अभ्यर्थियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

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