रांची: अपर न्यायायुक्त एसएम शमशाद की अदालत ने बुधवार को एलआइसी एजेंट युवती से गैंगरेप के मामले में पांच दोषियों राहुल, संतोष सिंह, रिक्की गुप्ता, कमलजीत सिंह और धर्मवीर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी है। साथ ही पांचों अभियुक्तों को 40-40 हजार का जुर्माना लगाया है।
साथ ही अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना आठ फरवरी 2020 को खेलगांव थाना क्षेत्र के नीम खटंगा के एक मकान में घटी थी।
मामले में विशेष लोक अभियोजक श्याम प्रसाद चौधरी ने अभियोजन की ओर से 11 लोगों की गवाही करायी।
योजना के तहत वहां पहले से उसके चार दोस्त मौजूद थे
इस संबंध में खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। युवती ने कहा था कि राहुल से उसने एलआइसी पॉलिसी देने को कहा था।
कुछ दिन से वह उसे झांसा दे रहा था कि सभी कागजात घर में है। घर में आकर वह पॉलिसी कर ले। युवती को खटंगा स्थित घर पर उसने बुलाया था।
योजना के तहत वहां पहले से उसके चार दोस्त मौजूद थे। जब युवती पहुंची, तो सभी ने उसके कब्जे में ले लिया था। उसके बाद गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था।