गुमला: एडीजे चतुर्थ अंजनी अनुज की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों शहजाद कुरैशी व आसिफ कुरैशी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोनों भाई अभी रांची होटवार जेल में बंद हैं। उन्हें आनलाइन सजा सुनाई गई।
मृतक के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज
उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी, 2019 को नगर के भट्ठी तालाब के बगल में मेलाटांड़ में जुआ के खेलने के दौरान हुए विवाद में दोनों भाइयों शहजाद कुरैशी व आसिफ कुरैशी ने चाकू से गोद कर सद्दाम हुसैन पुत्र मो सलीम ग्राम मोजाहिद नगर हिंदपीढ़ी (रांची) वर्तमान पता इस्लामपुर गुमला की हत्या कर दी थी।
मृतक के पिता सलीम के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो। जावेद हुसैन तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो। ताहा ने पैरवी की।