देवघर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में (नगर निगम क्षेत्र छोड़कर) प्रभावी हो चुकी है।
ऐसे में देवघर जिला अन्तर्गत 10 प्रखण्ड के 194 पंचायतों में 2458 बूथों पर मतदान किया जाना है, जिसके तहत 194 पंचायतों में मुखिया, पंचायत समिति के कुल संख्या 246, जिला परिषद के निर्वाचन की संख्या 25 है।
इसके अलावे पूरे जिले में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। साथ-साथ सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं झारखण्ड सरकार पर लागू होंगे।
केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कर्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा जिसमें टेण्डर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।
पालोजोरी प्रखण्ड अन्तर्गत 321 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है
जिला परिषद,पंचायत समिति, ग्राम पंचायत की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पाये जाने पर कड़ाई से निपटा जाएगा।
इसके अलावे देवघर जिला अन्तर्गत प्रथम, तृतीय व चतुर्थ चरण में पंचायत का चुनाव होना है, जिसके तहत प्रथम चरण में देवघर, मोहनपुर व देवीपुर में चुनाव होगा।
देवघर प्रखण्ड अन्तर्गत 285 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है। मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 351 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है। वहीं देवीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 212 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है।
वहीं दूसरे चरण में सारवां, सोनारायठाढ़ी, मधुपुर व करौं प्रखण्ड में चुनाव है। सारवां प्रखण्ड अन्तर्गत 181 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है।
सोनारायठाढ़ी प्रखण्ड अन्तर्गत 152 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है। मधुपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 268 व करौं प्रखण्ड अन्तर्गत 177 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है।
इसके अलावे चतुर्थ चरण में मारगोमुण्डा, सारठ, पालोजोरी में चुनाव होना है। मारगोमुण्डा प्रखण्ड अन्तर्गत 174 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है।
सारठ प्रखण्ड अन्तर्गत 337 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है और पालोजोरी प्रखण्ड अन्तर्गत 321 मतदान केन्द्रों पर चुनाव होना है।