धनबाद : धनबाद में नियम तोड़ने वाले निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलाजी व रेडियोलाजी केंद्र चलाने वाले संचालकों पर अब नकेल कसना शुरू हो गया है।
सिविल सर्जन डा. श्याम किशोर कांत ने क्लिनिक स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी निजी अस्पतालों व केंद्रों को अस्पताल के बाहर डाक्टर के नाम, उनकी योग्यता और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन नंबर की सूचना देने को कहा है।
दरअसल, कई अस्पताल ऐसे डाक्टरों के नाम अपने बाहर लगा रहे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं होता है। अब विभाग ने ऐसे निजी अस्पताल और नर्सिंग होम पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
तमाम सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग को भी भेजनी है
सीएस ने निर्देश दिया है कि जो भी निजी अस्पताल अथवा विभिन्न प्रकार के जांच केंद्र हैं, वह अपने पूछताछ केंद्र के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग बोर्ड लगाएंगे।
इस बोर्ड में इलाज करने वाले डाक्टर की जानकारी के साथ-साथ अस्पताल में होने वाले इलाज और उसमें आनेवाले खर्च को भी अंकित करना होगा।
उदाहरण के तौर पर यदि जांच केंद्र हैं, तो हर जांच के लिए कितनी शुल्क निर्धारित है, वह भी बोर्ड पर अंकित करना है। अस्पताल अथवा केंद्र में काम करने वाले डाक्टर की तमाम सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग को भी भेजनी है।