रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदधिकारी (डीटीओ) प्रवीण कुमार प्रकाश की ओर से स्कूल बसों के जांच के क्रम में वाहनों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक/वाहन स्वामी को कानूनी नोटिस निर्गत किया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से बीते 21 अप्रैल को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी।
क्या है नोटिस में
जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Road सड़ सुरक्षा कमेटी की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है।
क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहित के तहत् कार्रवाई की जाए ?
डीटीओ की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय के लिए संचालित बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करा लें एवं वाहन के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण कर ही बस का परिचालन करें।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सभी स्कूल खुल गये हैं एवं सभी बसों का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है। पूर्व में भी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज रखने और सुरक्षा से संबंधित मानकों को अनुपालन के लिए पत्र दिया गया था।
इन विद्यालयों को दिया गया नोटिस
बिशप वेस्टकोट गर्ल्स स्कूल, ब्रिजफोर्ड स्कूल कैंब्रियन पब्लिक, डीएवी बरियातू, डीएवी ध्रुवा, डीएवी कपिलदेव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिरयालाल पब्लिक स्कूल, जेके इंटरनेशनल, जवाहर विद्या मंदिर, कैराली स्कूल, मनन विद्या, सरला बिरला सहित अन्य शामिल है।