रांची: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में दो आरोपितों मो. शमशाद उर्फ चपटा और मो. तबरेज उर्फ चमरा उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है।
अदालत ने मामले में एक आरोपित मोहम्मद शकील को साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने मामले में फैसले की तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कोर्ट ने जिस आरोपित को बरी किया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
शकील की तरफ से अधिवक्ता सुनील पांडेय और ज्योति आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने अदालत में पैरवी की।
4 नवंबर, 2018 को हुई थी सोनू इमरोज की हत्या
हिंदीपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे।
चार नवंबर, 2018 को जब सोनू इमरोज डेली मार्केट थाना के महज कुछ दूरी पर दोस्तों के साथ खड़ा था तभी दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां की बौछार की। इसमें दोनों इमरोज की मौत मौके पर ही हो गई थी।