Bank of India: काम के बाद भी राशि का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट के आदेश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बैंक ऑफ इंडिया की डोरंडा शाखा के बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया है।
जमशेदपुर के डिक्री होल्डर चार ठेकेदारों ने राशि बकाये को लेकर सिविल कोर्ट में केस किया था, जिस पर सुनवाई के पश्चात सब-जज प्रथम चंद्रभानु कुमार की अदालत ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार के बैंक खाता को फ्रीज करने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिविल कोर्ट के नाजीर जीशान इकबाल और प्रोसेस सर्वर सतीश कुमार सिंह व सहायक धर्मेंद्र सिंह ने बैंक जाकर जल जीवन मिशन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया।
डिक्री होल्डर चार ठेकेदारों पर अदालत ने किया फैसला
डिग्री होल्डर पार्था कुमार डे, गुरुबड़ी हांसदा, हरिश्चंद्र महतो और अभिजीत कुंडू का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास 72 लाख 64 हजार 918 रुपए का भुगतान बकाया है।
क्या है मामला
पार्था कुमार डे व अन्य ने वर्ष 2006-2007 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार से प्राप्त कार्यादेश के आधार पर सुपर स्ट्रक्चर टॉयलेट का निर्माण किया था। कार्य पूरा होने के बाद विभाग द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया जाना था।
लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उक्त राशि का भुगतान नहीं किया कि सरकार के पास फंड नहीं है। अदालत में सुनवाई के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कार्य पर ही विवाद उठा दिया।
इसके बाद हाईकोर्ट ने उक्त विवाद को स्पष्ट करने के लिए मामले को सुनवाई करने के लिए स्थायी लोक अदालत में भेज दिया, जहां भुगतान करने को कहा गया।
फिर हाईकोर्ट के आदेश का विभाग द्वारा अनुपालन करवाने के लिए प्रार्था कुमार डे ने सिविल कोर्ट रांची की अदालत में साल 2022 में मामला दर्ज कराया था।