Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मंगलवार को 2019 से पहले निबंधित सिर्फ वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
मोटर व्हीकल सिक्योरिटी एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। सरकार ने वर्ष 2019 से पहले के निबंधित वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की आपूर्ति और लगाने का काम एग्रोस इंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि बिना टेंडर किए एक निजी एजेंसी को वर्क आर्डर दे दिया गया है।
400 करोड रुपए का है प्रोजेक्ट
यह प्रोजेक्ट करीब 400 करोड़ रुपए का है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले यह काम है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से इस कंपनी का अनुबंध वर्ष 2012 में समाप्त कर दिया था।
मनोनयन के आधार पर देना उचित नहीं सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी। दोनों कोर्ट ने अनुबंध समाप्त किए जाने के फैसले को सही बताया है।
इसके बावजूद इतनी बड़ी राशि का वर्क आर्डर सिर्फ मनोनयन के आधार पर देना कई सवाल खड़ा करता है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है। इसके लिए टेंडर निकालना अनिवार्य है, इसलिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर रोक लगाना जरूरी है।