कोडरमा में दहेज़ के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को 14 वर्ष की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार करते हुए 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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कोडरमा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज (Dowry) हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार करते हुए 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में मृतका के पिता जयनगर थाना क्षेत्र के योगियाटिल्हा निवासी कोलेश्वर यादव ने सतगावां थाना में अपने दामाद बबलू यादव व अन्य के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) व हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

क्या थी पूरी घटना

जिसमें पिता ने बताया कि 12 मई 2018 को बेटी ममता देवी की शादी सरयू यादव के पुत्र बबलू यादव से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालें बेटी को दहेज़ के लिए प्रताड़ित करने लगे।

24 अक्टूबर 2022 की शाम करीब सात बजे दामाद द्वारा उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने की सूचना दी गई। जब वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे, तो घर पर कोई नहीं मिला।

गांव वालों से पता चला कि उनकी बेटी की लाश को जला दिया गया है।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी प्रदीप कुमार मंडल ने पैरवी की।