रांची: झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) के मिड डे मील (Mid Day Meal) के खाते से 100 करोड़ रुपये के फर्जी हस्तांतरण का मामला सामने आया था।
इससे जुड़े मनी लाउंड्रिंग (Money Laundering) मामले के आरोपी संजय तिवारी ने शुक्रवार को ED कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
बता दें कि संजय तिवारी भानु कंस्ट्रक्शन का संचालक है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उसे इस मामले में सशर्त 40 दिनों के लिए 3 फरवरी को अंतरिम जमानत दी थी।
वह 40 दिन बाद भी बकाया 16.35 करोड़ रुपये बैंक (Bank) को वापस नहीं कर सका और कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
इसलिए मिली थी अंतरिम जमानत
संजय असम के डिब्रूगढ़ में स्थित अपनी संपत्ति (टी एस्टेट) को गिरवी रखकर SBI की हटिया शाखा को बकाया राशि का भुगतान कर देगा।
वकील के इस अनुरोध पर Supreme Court ने अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
बता दें कि आरोपी संजय तिवारी 15 महीने बाद जेल से तीन फरवरी को निकला था। Money Laundering के आरोप में ED ने 22 नवंबर 2021 को उसे गिरफ्तार किया था।