सिमडेगा: PDJ राज कमल मिश्र की अदालत (Court) ने गुरुवार को मारपीट के आरोपी पास्कल जोजो को 4 वर्ष कैद साथ ही 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने (Fine) की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में जलडेगा थाना में मामला दर्ज है।
क्या है पूरा मामला?
मामले में मिली जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2018 की रात बुधवा लुगून और उसकी पत्नी रात ने पास्कल जोजो को अपने घर में रात भर सरनदीप थी।
क्योंकि लोग उसे मारने के लिए दौड़ा रहे थे। जिसके बाद सुबह होते ही करीब 4:30 बजे पास्कल दौली से बुधवा लुगून पर ही वार कर उसे जख्मी कर दिया।
घटना के बाद पीड़ित बुधवा ने मामला संबंधित थाना में दर्ज करा दिया। दर्ज मामले के आलोक में पुलिस ने आरोपी पास्कल जोजो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।