रांची में नाम लिखकर गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी… अब सिर्फ चालान नहीं, होगी कानूनी कार्रवाई

Digital Desk
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Ranchi Traffic Police Alert!: रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है।

रांची ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट, बोर्ड या पट्टा लगाकर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला लिया है।

शुक्रवार को ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

अब सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

किन वाहनों पर लगेगी रोक?

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि अब कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी के शीशे पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

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बिना अधिकारिक अनुमति के ऐसा करने पर वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179 (1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसे मिलेगी छूट?

आदेश के मुताबिक, सिर्फ सरकारी पदाधिकारियों जैसे उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, BDO और CO की गाड़ियों पर ही नाम प्लेट लगाने की छूट दी गई है।

वह भी तब, जब पदाधिकारी खुद वाहन में मौजूद होंगे।

अगर पदाधिकारी गाड़ी में मौजूद नहीं हैं और कोई दूसरा व्यक्ति वाहन चला रहा है तो उसे नाम प्लेट को ढककर वाहन चलाना होगा।

ऐसा नहीं करने पर गाड़ी को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।

पुलिस ने की अपील

रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से गाड़ी के शीशे पर नाम प्लेट नहीं लगाने की अपील की है।

साथ ही कहा है कि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके।

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