धनबाद: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) उत्तम आनंद हत्याकांड (Uttam Anand massacre) मामले में गुरुवार को धनबाद में CBI के विशेष न्यायाधीश रजनी कांत पाठक ने आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को Sec 302 and 201 के तहत दोषी करार दिया है।
न्यायालय छह अगस्त को इस मामले में सजा सुनाएगा। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई, 2021 को हुई थी। वे रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे।
इस दौरान एक Auto ने उन्हें टक्कर मार दी थी। राहगीरों ने जज को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मौत हो गई।
इस मामले में धनबाद पुलिस ने जज को टक्कर मारने वाले Auto को जब्त करते हुए राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गिरफ्तार (Arrest) किया था। बाद में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी।
विशेष लोक अभियोजक Amit Jindal ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी
CBI ने 20 अक्टूबर, 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों आरोपियों (Accused) के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से CBI के विशेष लोक अभियोजक Amit Jindal ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी।