Unlock-6 Guidelines : झारखंड में 9वीं से 12वीं तक की होगी ऑफलाइन पढ़ाई, कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे, जानें क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद

News Aroma Media
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रांची: Unlock-6 Guidelines Jharkhand Lockdown राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। बैठक में कई अहम फैसले किये गए हैं।

अब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन संचालित की जायेंगी। सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है।

अंतर्राज्यीय बस सेवा भी चालू होगी। रविवार को होटल रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। झारखंड में 24 अप्रैल से स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह चल रहा है।

कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए गाइडलाइन में संशोधन किया जा रहा है। इसी कडी में शुक्रवार को मुख्यमंंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अंतराल के बाद अनलाॅक छह का गाइडलाइन जारी किया गया।

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जानें Unlock-6 में क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद

1- झारखंड के सभी जिलों में अब दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।

2- रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे।

3- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, क्लब भी खुलेंगे।

4- राज्य/केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा होगी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आयोजन की भी अनुमति दी गयी है। वहीं, कॉलेज में UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गयी है।

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5- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ITI, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक खुलेंगे, लेकिन अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

6- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

7-शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है।

8- बंद जगह पर 50 फीसदी क्षमता या 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

9- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

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10- जुलूस पर भी रोक रहेगी।

11- इंटरस्टेट बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गयी है।

12- ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है।

13- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टैंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा।

14- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। – सभी सरकारी और निजी कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

15- दूसरे राज्य से झारखंड आने या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है।

16- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

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