पति के हत्या मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

रांची: रांची अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को प्रेमी के साथ मिलकर पति अंगद महतो की हत्या करने के आरोप में दोषी पत्नी भवानी कुमारी एवं उसका प्रेमी मनोज कुमार मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Digital News
1 Min Read

Murder Accused Arrest : Ranchi अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को प्रेमी (Lover) के साथ मिलकर पति अंगद महतो की हत्या (Murder) करने के आरोप में दोषी पत्नी भवानी कुमारी एवं उसका प्रेमी मनोज कुमार मंडल को उम्रकैद (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना लगाया गया है।

मनोज मंडल हत्या के बाद से ही जेल में है। जबकि भवानी कुमारी जमानत पर बाहर थी। पकड़े जाने के बाद भी जेल में दोनों का मिलना जुलना जारी था।

महिला जब जमानत पर बाहर निकली थी। तब भी वह जेल में जाकर प्रेमी से मुलाकात करती थी।

भवानी कुमारी ने प्रेमी मनोज मंडल के साथ मिलकर अपने पति अंगद महतो की हत्या करने का आरोप है। घटना को अंजाम 26 मई 2022 को टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के टाटी बाजार स्थित मकान में दिया गया था।

मृतक मूलत: बिहार के मोतीहारी का रहनेवाला था। घटना को लेकर मृतक की बहन आशा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

- Advertisement -
sikkim-ad

मामले में APP सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस गवाही दर्ज कराई थी। इसके आधार पर ट्रायल फेस कर रहा प्रेमी-प्रेमिका को अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई है।

Share This Article