चक्रधरपुर: चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन के मामले (Famous Hit And Run Case) में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल (Saurabh Agarwal) को न्यायालय ने 8 साल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सौरभ अग्रवाल (Saurabh Agarwal) ने अपनी कार से 7 लोगों को कुचलकर जान ले लिया था।
इस घटना के पांच साल बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिला है। सोमवार को चाईबासा के जिला सत्र न्यायालय (Court Of Sessions) में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने सुनाया है।
बालू का कारोबारी भी है सौरभ अग्रवाल
अदालत ने सौरभ अग्रवाल (Saurabh Agarwal) पर धारा 304 पार्ट 2 के तहत 8 साल की सजा और 50 जुर्माना और धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल और सजा होगी। इससे पूर्व शनिवार को न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था।
बता दें कि सौरभ अग्रवाल पश्चिम सिंहभूम जिले के बस ऑनर एसोसिएशन (Bus Honor Association) के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल के बेटे हैं। सौरभ अग्रवाल बालू का कारोबारी भी है।